दुष्कर्मी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास

By Arun Kumar

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अंबेडकरनगर : विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट मोहन कुमार ने दुष्कर्मी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई। 40 हजार के अर्थदंड का आदेश दिया। अर्थदंड न अदा करने पर चार माह का अतिरिक्त कारावास रहेगा।कटका के एक गांव की किशोरी 15 जून 2023 बाग में थी। जदवापुर मुसहर बस्ती का सोनू पहुंचा और बच्चों को बुलाने लगा तो सभी बच्चे भागने लगे। उसने किशोरी को पकड़ लिया और उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। किशोरी की आवाज सुनकर लोगों के आने की आहट सुनकर अभियुक्त भाग गया।

किशोरी ने स्वजन को अपने साथ हुई घटना की जानकारी दी। किशोरी के पिता की तहरीर पर पुलिस ने अभियुक्त के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। विवेचना के उपरांत पुलिस ने अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय पर प्रेषित किया। सत्र परीक्षण के दौरान विशेष लोक अभियोजक पाक्सो रामकृष्ण पांडेय ने गवाहों को न्यायालय में पेश करते हुए अभियुक्त तो सजा दिए जाने के पक्ष रखा। सुनवाई के उपरांत न्यायाधीश ने अभियुक्त पर दोष सिद्ध करते हुए सश्रम कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई।

चोरी के दोषी पर अर्थदंड : न्यायालय ने चोरी के दोषी को अर्थदंड से दंडित किया है। टांडा पुलिस ने वर्ष 1991 में अलीगंज के काजीपुरा के राजू के खिलाफ चोरी का मुकदमा दर्ज किया था। न्यायालय पर सुनवाई के दौरान जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर 2,500 रुपये अर्थदंड व जेल में बिताई गईं अवधि से दंडित किया गया।

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