आगराः घर में घुस कर किशोरी से दुष्कर्म का प्रयास और पाक्सो एक्ट के दोषी मो. अजहर को न्यायालय ने तीन वर्ष कारावास और छह हजार अर्थदंड से दंडित किया है।
थाना एत्माद्दौला में 28 नवंबर, 2015 को मुकदमा दर्ज हुआ था। वादी का आरोप था कि यमुना ब्रिज, गांधी स्मारक वाली गली का मोहम्मद अजहर उनकी नाबालिग पुत्री को काफी समय से स्कूल आने-जाने के दौरान छेड़ता था। बेटी ने स्कूल जाना बंद कर घर पर ही रहना शुरू कर दिया। 28 नवंबर की दोपहर तीन बजे अजहर छत के रास्ते घर में घुसा और बेटी से दुष्कर्म का प्रयास किया।
न्यायालय में वादी पक्ष की ओर से छह गवाह प्रस्तुत किए गए। विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट परवेज अख्तर ने एडीजीसी माधव शर्मा के तर्क और साक्ष्य के आधार पर फैसला सुनाया।