सदर विकास खंड में 50 तो नगर पालिका बस्ती में 17 लाभान्वित
बस्ती। अपनों को असमय खो चुके परिवारों के जख्मों पर सरकार मरहम लगा रही है। उन्हें राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत आर्थिक मदद दे रही है। समाज कल्याण विभाग की ओर से संचालित राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत 397 ऐसे परिवारों को सरकार ने आर्थिक मदद दी है, जिन्होंने अपने परिवार के कमाऊ सदस्य को खोया है। सरकार ने इन परिवारों को 11 करोड़ 91 लाख रुपये दिए हैं। प्रत्येक परिवार को 30 हजार दिए गए हैं।
राष्ट्रीय पारिवारिक योजना का लाभ
राष्ट्रीय पारिवारिक योजना (National Family Planning) का लाभ उन परिवारों को दिया जाता है, जिनके परिवार के एक मात्र कमाऊ सदस्य की मृत्यु हो जाती है। योजनाके तहत सदर विकास खंड के सर्वाधिक 50 परिवार लाभान्वित किए गए है। वहीं गौर विकास खंड में 49, साऊंघाट में 38, रामनगर व बनकटी में 29-29, सल्टौआ गोपालपुर में 25, परशुरामपुर व हरैया में 23-23, बहादुरपुर व कप्तानगंज में 20, विक्रमजोत में 17 दुबौलिया व रुधौली में 15-15, कुदरहा विकास खंड में 11 परिवारों को योजना का लाभ दिया गया है। इसी प्रकार नपा बस्ती में 17, नगर पंचायत बभनान में चार व नपं गणेशपुर में दो परिवार योजना से लाभान्वित किए गए हैं।
860 में से 47 आवेदन निरस्त एक अप्रैल 2024 से अब तक राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत 860 आवेदन मिले हैं। इनमें से 813 स्वीकृत किए जा चुके हैं। इनमें 397 को योजना से लाभान्वित किया जा चुका है।
आसान हुई मदद की राह
पहले आवेदन की जांच लेखपाल व कानूनगो करते थे। इसके बाद रिपोर्ट एसडीएम के पास पहुंचता था। वहां से फिर जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय आता था। ऐसे में योजना की प्रक्रिया पूरी करने में काफी समय लग जाता था और आवेदकों को शीघ्र भुगतान नहीं होपाता था। शासन ने इस प्रक्रिया में इस वर्ष संशोधन किया है। अब आनलाइन आवेदन करने के बाद समाज कल्याण विभाग अपने स्तर से एडीजी पंचायत या सुपरवाइजर से इसकी जांच कराता है। अब आवेदक को समय से योजना का लाभ मिल जाता है।
योजना के तहत निर्धारित पात्रता
18 से 60 वर्ष की आयु वाले परिवार के कमाऊ मुखिया की मृत्यु पर राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (National Family Benefit Scheme के तहत आश्रितों को लाभ दिया जाता है। योजना का लाभ पाने के लिए आवेदक को ग्रामीण क्षेत्र में वार्षिक आय 46080 व शहरी क्षेत्र में 56460 से अधिक नहीं होनी चाहिए। मृत्यु के एक वर्ष भीतर आवेदन किया जाना चाहिए।
आवेदन के लिए कागज
- मृत्यु प्रमाण पत्र,
- आवेदक का आधार कार्ड व
- आय प्रमाणपत्र
आवेदन के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र, आवेदक का आधार काई व आय प्रमाणपत्र जरूरी है।