कानपुर : चमनगंज में भड़केदंगे के बाद घटनास्थल से मिले साबुत और फटे बमों के अवशेष मिले लेकिन अभियोजन साबित नहीं कर सका कि उनका प्रयोग किन दंगाइयों ने किया। कोई चश्मदीद या स्वतंत्र गवाह पेश नहीं किया गया। यह भी नहीं बताया गया कि किस अभियुक्त से कौन सा तमंचा और बम बरामद हुआ।
कोर्ट में गवाहों ने अभियुक्तों को पहचाना नहीं। ज्यादातर ने कहा कि बिजली न आने से अभियुक्तों को नहीं देख सके। अभियोजन साबित नहीं कर सका कि गनर की हत्या किसने की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर पर पाई गईं चोटें बरामद हथियारों से आना संभव थीं या नहीं। हत्या किस हथियार से हुई, यह भी स्पष्ट नहीं हो सका।
गनर के शरीर से निकाली गई गोली भी कोर्ट में पेश नहीं की गई। बचाव पक्ष के अधिवक्ता शकील बुंदेला ने कहा कि अभियोजन अभियुक्तों पर आरोप साबित नहीं कर सका।