बस्ती। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश षष्टम मौसमी मन्द्धेशिया ने हत्या के सात वर्ष पुराने मामले में एक को दोषी पाते हुए उम्रकैद व 25 हजार जुर्माना की सजा से दंडित किया है। जुर्माना नहीं देने पर आठ माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। वहीं न्यायालय में दो आरोपितों को संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया है।एडीजीसी प्रदीप कुमार ओझा ने न्यायालय में अभियोजन की ओर से पक्ष रखा कि मुकदमा वादी नितेश कुमार शुक्ला ट्रैक्टर का स्वामी है।
उनके ट्रैक्टर को देवनाथ निवासी आमा भुजेनिया थाना वाल्टरगंज चलाता था। भट्ठे से ईंट ढुलाई का काम करता था। वह 14 दिसंबर 2017 को वह भट्ठे से लौट रहा था। उसके साथ सोनहा थाना क्षेत्र के धोबहा का मुन्ना पाल भी दूसरा ट्रैक्टर चला कर आ रहा था।क्षेत्र के जोगिया गांव के पास दो लोग बाइक से उसे रोके और खराब ट्रैक्टर चलाने की बात कहते हुए अपशब्द कहने लगे। उसी दिन शाम करीब सात बजे दोनों ट्रैक्टर चालक भरवलिया पहुंचे थे।
वहां तीन लोग आए और देवनाथ के सीने में गोली मार दिया। उपचार के लिए गोरखपुर ले जाते समय रास्ते में देवनाथ की मौत हो गई। आरोपितों की पहचान ककरहिया थाना सोनहा निवासी कृष्णा यादव, विनोद चौधरी व रमेश चौधरी के रूप में हुई। उनके विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल हुआ।
न्यायालय ने कृष्णा को दोषी ठहराया
न्यायालय ने कृष्णा को दोषी ठहराया है। विनोद व रमेश को संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया। विनोद व रमेश की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रामकृपाल चौधरी ने न्यायालय में दलील रखते हुए कहा कि हमारे मुवक्किल का नाम साजिश के तहत दर्ज करा दिया गया था, जबकि घटना में कोई पूर्व रंजिश नहीं थी।